03 अक्टूबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और (घ) अपने ग्राहक को जानिएं/धन शोधन (केवाईसी/एएमएल) मानदंडों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड इस अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान तथा आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है तथा इसका आशय उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/778
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