दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना |
4 अक्तूबर 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/784 | |