9 अक्तूबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बैंक द्वारा आरबीआई से जारी उपर्युक्त निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने की विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन या अनुबंध की वैधता पर निर्णय करना नहीं है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/832
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