मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया |
10 अक्टूबर 2018
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहकारी बैंक लि.,मथुरा, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/846 | |