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Date: 11/10/2018
हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया

11 अक्टूबर 2018

हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/857

 
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