मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया |
25 अक्टूबर 2018
मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। इस मामले के तथ्यों, बैंक के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/971 |
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