5 नवंबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भुगतान बैंक के लिए कतिपय लाइसेंसिंग शर्तों और परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण आगामी अनुदेश आने तक नए खाते खोलना बंद करने संबंधी निदेश का उल्लंघन करने पर 31 अक्टूबर 2018 को ₹10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1055
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