14 नवंबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 5 नवंबर 2018 के आदेश के माध्यम से ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)() के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देने से नहीं है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1122
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