29 नवंबर 2018
रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूसीबी द्वारा आवास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, निदेशकों / उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना, जिसमें वे रुचि रखते हैं, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी और ऋण परिचालनों के लिए व्यक्तिगत/ एकल एक्सपोजर सीमा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि., गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1240 |