रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर दंड लगाया |
30 नवंबर 2018
रिज़र्व बैंक ने पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा,
बुलढाणा पर दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लि. देउलगाँवराजा, बुलढाणा पर “अपने किसी भी निदेशक को ऋण या अग्रिम न देने के प्रावधानों का उल्लंघन करके” उक्त अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करने और एक्स बी आर एल रिपोर्टिंग सिस्टम में गलत जानकारी देने के कारण ₹ 75,000 (केवल पचहत्तर हजार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बतओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर दिया था। इस मामले के तथ्यों और उक्त बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं जिसके कारण दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1255 |
|