भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर, महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया |
03 दिसंबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर,
महाराष्ट्र पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश और गैर- एसएलआर निवेश पर प्रूडेंशियल लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिलीप अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बार्शी, सोलापुर (महाराष्ट्र) पर ₹ 2,00,000/- (रुपए दो लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1273 |
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