आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर दंड लगाया |
24 दिसंबर 2018
आरबीआई ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर,
जिला पुणे पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, वालचंदनगर, जिला पुणे पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रूपए मात्र/-) का मौद्रिक दंड लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई के निर्देश/अनुदेशों के उल्लंघन,वर्ष 2014 और 2016 में आरबीआई के निरीक्षण के दौरान देखी गई विभिन्न अनियमितताओं के अनुपालन में देरी/ प्रस्तुत न करने और आरबीआई द्वारा बैंक को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर लगाया गया है।
मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्यक है।
आशीष दरयानी
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1445 |
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