रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड |
26 दिसंबर 2018
रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि कमर्शियल अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 60,000/- (केवल साठ हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित रुप में उत्तर दिया था। इस मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं जिसके कारण दंड लगाना आवश्यक है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1460
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