दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया |
2 जनवरी 2019
दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं शहरी सहकारी बैंकों में निरीक्षण और अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दि मैकेनिकल डिपार्टमें प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1535
|
|