24 जनवरी 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
ओवरसीज़ ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
7ए बेंटिक स्ट्रीट, प्रथम तल, रूम नंबर 103, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल |
05.03100 |
07 मई, 1999 |
26 नवम्बर, 2018 |
2. |
द कैम्बे इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
21, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल |
01.00013 |
18 फ़रवरी, 1998 |
28 नवम्बर, 2018 |
3. |
लेक्सस बिज़नेस कम्बाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
2/3 जस्टिस द्वारका नाथ रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल |
05.01143 |
20 मार्च, 1998 |
30 नवम्बर, 2018 |
4. |
नरवाल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में गुमस फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) |
हॉउस नंबर 7, सेक्टर-14, हुडा, रोहतक, हरियाणा-124 001 |
बी-14-01583 |
06 फ़रवरी, 2004 |
02 जनवरी, 2019 |
5. |
श्रीया क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड |
11, सुद्दर स्ट्रीट, द्वितीय तल, फ्लैट नंबर एस 34, कोलकाता-700 016, पश्चिम बंगाल |
बी-05.04883 |
09 अप्रैल, 2003 |
03 जनवरी, 2019 |
अत : उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1736 |