बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया |
4 फरवरी 2019
बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था । इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1830 |
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