Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 05/02/2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

5 फरवरी 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1857

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।