12 फरवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का इन बैंकों द्वारा पालन नहीं किए जाने को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त दंड लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका आशय बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1914
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