12 फरवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना के विनिमय, धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक जारी विभिन्न निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर चार बैंकों पर नीचे दर्शाए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है:
क्र.सं. |
बैंक का नाम |
दंड की राशि (₹ मिलियन में) |
1. |
इलाहाबाद बैंक |
15 |
2. |
आंध्र बैंक |
10 |
3. |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र |
15 |
4. |
इंडियन ओवरसीज़ बैंक |
15 |
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का इन बैंकों द्वारा पालन नहीं किए जाने को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त दंड लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका आशय बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1915 |