चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित |
13 फरवरी 2019
चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशानिर्देशों / अनुदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (केवल पचास हजार) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1929 |
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