20 फरवरी 2019
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा आर्थिक जुर्माना लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1980 |