श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना |
21 फरवरी 2019
श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 हजार (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को ‘”कारण बताओ” नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना अनिवार्य है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1998 |
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