1 मार्च 2019
यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, बैंक के दिन- प्रतिदिन के मामलों में निदेशकों का हस्तक्षेप, के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 29 (एएसीएस) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश., पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा मौद्रिक दण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2076 |