1 मार्च 2019
रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश, एवं निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा मौद्रिक दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2075 |