6 मार्च 2019
इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानांतरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपए पचास हज़ार मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा मौद्रिक दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2116 |