13 मार्च 2019
लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर
अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2166
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