13 मार्च 2019
दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षीय निर्देश, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनी की सदस्यता, प्रूडेंशियल नार्म-ग्रास और सिंगल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निदेशकों से संबंधित ऋण, असुरक्षित ऋण एवं नामित निदेशक आदि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर ₹3,00,000/-(रुपए तीन लाख मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2171 |