13 मार्च 2019
बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश, इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और काउंटर पार्टी लिमिट पर प्रूडेंशियल नार्म एवं के.वाई.सी दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर ₹ 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हज़ार मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुआ हैं तथा दण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर दण्ड लगाया गया।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2176 |