20 मार्च 2019
महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों / इकाइयों को, जिनसे उनके हित जुड़े हुए हैं, बेजमानती अग्रिमों, ऋणों और अग्रिमों, की अधिकतम सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों / दिशानिर्देशों और केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) पर ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था, जिसके प्रत्युत्तर में इस बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष वैयक्तिक रूप से प्रस्तुति भी दी है। इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों तथा उक्त बैंक द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघनों की सप्रमाण पुष्टि हुई है और इस बैंक के विरुद्ध मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2249 |