द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना |
22 मार्च 2019
द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर ₹ 200,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2263 |
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