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Date: 25/03/2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

25 मार्च 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 19 सितम्बर 2018 के निदेश के तहत 25 सितम्बर 2018 से निदेशाधीन है।

निदेश की वैधता, जो कि 25 मार्च 2019 तक थी, को 19 मार्च 2019 के निदेश के तहत अगले छ: महीने की अवधि अर्थात् 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 19 मार्च 2019 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2274

 
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