बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र |
29 मार्च 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सर्व समावेशी निदेश, दिनांक 26 मार्च 2019 के कारोबार की समाप्ति से वापस लिये हैं। इसके पश्चात बैंक नियमित बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2316 |
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