2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा |
2 मई 2019
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
एल. डी लीज़िंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड |
बीके हाउस एल-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016 |
14.000369 |
12 मार्च 1998 |
05 अप्रैल, 2019 |
2. |
एन.ए. लीज़िंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड |
बीके हाउस एल-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016 |
14.00649 |
20 अप्रैल, 1998 |
10 अप्रैल, 2019 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
शैलजा सिंह
उपमहाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2578 |
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