Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 03/05/2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम
आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया

3 मई 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम
आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः 29,66,959/- और, 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया।

भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दंड उल्लंघनों के लिए लगाए गए हैं।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2592

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।