10 मई, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 की निदेश द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को दिशानिर्देश जारी किया, जो 9 मई 2019 तक वैध था।
दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा, सिवाए उसके जैसा दिनांक 2 नवंबर 2018 के रिज़र्व बैंक निदेश में अधिसूचित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को जारी दिनांक 02 नवंबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि अगले छह माह के लिए बढाया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को जारी किया गया दिनांक 02 नवंबर 2018 के उक्त निदेश, जिसकी वैधता 9 मई 2019 तक थी, समीक्षाधीन रहते हुए, 10 मई 2019 से 09 नवम्बर 2019 तक अगले छः महीनो के लिए लागू रहेगा। संदर्भित निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2649 |