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Date: 14/05/2019
द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश -
मौद्रिक दंड लगाया गया

14 मई 2019

द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश -
मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) को स्‍वीकार करने/उन्हें बदलने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.– जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश पर 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों की जांच करने, मामले में बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघनों की पुष्टि होती है और इसके लिए मौद्रिक दंड लगाना अपेक्षित पाया गया।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2667

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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