श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया |
24 मई 2019
श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर पर बैंक के निदेशक/ निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। इस मामले में बैंक के अभ्यावेदन और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2759 |
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