11 जनवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एनए इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एनए इंडिया (बैंक) पर बैंक के निदेशकों के लिए ‘फिट और उचित' मानदंड पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह दंड लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
अनिरुद्ध डी.जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1633
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