18 जून 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है ।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
रिज़र्व बैंक को कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के लिए बैंक को जाली आयात बिल (बीओई) प्रस्तुत करने के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों से पत्र प्राप्त हुआ था। इस संबंध में जांच से पता चला कि 'केवाईसी / एएमएल मानदंडों' और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, जिसके आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी करके पूछा गया था कि बैंक कारण बताएं कि पूर्वोक्त निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए बैंक पर मौद्रिक जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार किए जाने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप सिद्ध हुए है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2974 |