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Date: 28/06/2019
रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला

28 जून 2019

रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला

जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया है

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओडीटी) का तीसरा कार्यालय स्थापित किया है। यह कार्यालय 1 जुलाई, 2019 से परिचालित होगा।

1 जुलाई, 2019 से बीओ और ओडीटी नई दिल्ली I, II और III के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और ई-मेल आईडी निम्नानुसार होंगे:

क्रसं बीओ/ ओडीटी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र ईमेल आईडी
1 नई दिल्ली I उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, नई दिल्ली और दिल्ली के दक्षिण जिले bonewdelhi1@rbi.org.in (बीओ के लिए)
odtnewdelhi1@rbi.org.in (ओडीटी के लिए)
2 नई दिल्ली II हरियाणा (पंचकुला, यमुना नगर और अंबाला जिलों को छोड़कर) और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले bonewdelhi2@rbi.org.in (बीओ के लिए)
odtnewdelhi2@rbi.org.in (ओडीटी के लिए)
3 नई दिल्ली III उत्तर-पूर्व, मध्य, शाहदरा, दिल्ली के पूर्व और दक्षिण-पूर्व जिले bonewdelhi3@rbi.org.in (बीओ के लिए)
odtnewdelhi3@rbi.org.in (ओडीटी के लिए)

दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को जारी प्रेस प्रकाशनी में घोषित किए अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अपरिवर्तित है।

अजीत प्रसाद
सहायक परमर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/3085

 
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