9 जुलाई 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता
जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिनके अनुसार 9 जुलाई 2019 को कारोबार समाप्ति के बाद उक्त बैंक, आरबीआई की लिखित पूर्वानुमति के बिना, ऋण या अग्रिम मंजूर या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, फ़ंड की उधारी और नए जमा लेने समेत कोई देयता ग्रहण नहीं करेगा, अपने दायित्वों या बाध्यताओं या अन्यथा का निर्वहन करते हुए किसी भुगतान का संवितरण नहीं करेगा या संवितरण हेतु सहमत नहीं होगा, 27 जून 2019 के आरबीआई निदेश में अधिसूचित सम्पत्तियों या आस्तियों को छोड़कर, किसी भी संपत्ति या अस्ति को बेचने, हस्तान्तरित या अन्यथा निपटाने के लिए कोई भी समझौता या करार नहीं करेगा, इस निदेश की प्रति इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। विशेष रूप से, किसी भी जमाकर्ता को किसी भी बचत खाते या चालू खाते या अन्य किसी भी नाम के किसी भी अन्य खाते से कुल शेष में से ₹ 1,000 (एक हजार रुपए मात्र) से अधिक की राशि की निकासी की अनुमति नहीं है, बशर्ते कि ऐसे जमाकर्ता की, या तो उधारकर्ता के रूप में या जमानतदार के रूप में, बैंक के प्रति किसी भी प्रकार की कोई देयता हो, तो यह राशि सबसे पहले संबन्धित उधार खाते में, उक्त आरबीआई निदेशों की शर्तों के अधीन समायोजित की जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को प्रदत्त लाइसेन्स के निरस्तीकरण के रूप में न देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। ये निदेश 9 जुलाई 2019 को कारोबार अवधि की समाप्ति से आगामी छह माह के लिए लागू रहेंगे तथा ये समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/99
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