2 अगस्त 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल होने पर लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रश्न करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
प्राप्त शिकायतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (रिज़र्व बैंक) की ओर से स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) की बहियों और खातों की जांच की गई, जिससे पता चला कि बैंक अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों के पक्ष में आहरित ₹ 50,000 से अधिक राशि के थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक का संग्रह कर के रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लघंन कर रहा था। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए उल्लिखित निर्देशों के गैर-अनुपालन पर बैंक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
बैंक से प्राप्त उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई में की गई मौखिक प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात बैंक द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के पूर्वोक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएं।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/335 |