2 अगस्त 2019
छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
फ़ाइनेंशियल आर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
डी-315, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024 |
14.01579 |
28 फ़रवरी 2000 |
16 मई 2019 |
2. |
आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(वर्तमान में आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड) |
एल-2ए, हौज़ खास इंक्लेव, नई दिल्ली-110 016 |
14.00924 |
01 जून 1998 |
17 मई 2019 |
3. |
जे. एस. पी. कैपिटल्स एंड सिक्युरीटिज लिमिटेड |
सराफ बिल्डिंग अनेक्स, ए.टी रोड, गुवाहाटी-781 001 |
बी.08.00133 |
09 नवम्बर 2000 |
03 जून 2019 |
4. |
कुनाल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
रूम नंबर 223, द्वितीय तल, अलफांसो इस्टेट, 5 मैंगो लेन, कोलकाता-700 001 |
05.00929 |
12 मार्च 1998 |
07 जून 2019 |
5. |
पुष्पांजलि ट्रेक्सिम लिमिटेड
(वर्तमान में पुष्पांजलि ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड) |
ए-7, प्रथम तल, गीतांजलि इंक्लेव, नई दिल्ली-110 017 |
बी-05.06218 |
04 मार्च 2004 |
07 जून 2019 |
6. |
सोलेक्स फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
180, एम जी रोड, तृतीय तल, कोलकाता-700 007 |
बी.05.04487 |
04 अक्तूबर 2001 |
15 जुलाई 2019 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/319
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