3 सितम्बर 2019
बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949
(एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों को बढ़ाया जाना
जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर, कर्नाटक को जारी दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देश की परिचालन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है।
तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि बीदर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., को दिनांक 21 फरवरी 2019 के जारी निर्देश, जिसकी वैधता 31 अगस्त 2019 तक थी, को 01 सितम्बर 2019 से 29 फरवरी 2020 तक अगले छह माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है।
संदर्भाधीन निर्देश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निर्देश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/595 |