दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा |
30 सितंबर 2019
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
जागृति ट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
3 ए, शेक्सपियर सरानी, 8 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071 |
बी.05.06009 |
19 जनवरी 2004 |
19 अगस्त 2019 |
2. |
मदन मोहन लाल श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड |
द्वितीय तल, ए-ब्लॉक, 14, फैक्टर रोड, सफदरजंग अस्पताल के पास, रिंग रोड, नई दिल्ली |
बी-14.02761 |
04 दिसंबर 2002 |
05 सितंबर
2019 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/833 | |