30 सितंबर 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन बढ़ाया गया था और ये निदेश दिनांक 30 सितंबर 2019 तक वैध थे ।
जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशोधित किए गए 31 अगस्त 2016 के निदेश जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30 सितंबर 2019 तक बढाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 01 अक्टूबर 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक आगे तीन महीनों के लिए लागू रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 25 सितंबर 2019 के निदेश के माध्यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 25 सितंबर 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के सूचनार्थ लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/816
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