03 अक्टूबर 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10बी के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 1 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन न करने को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/854
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