22 अक्टूबर 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303,
पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार समाप्ति की अवधि तक वैध थे तथा समय समय पर संशोधन के साथ इनकी वैधता 18 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में अब निर्देशों की अवधि को 19 अक्टूबर 2019 से 18 अप्रैल 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। जनता के अवलोकन के लिए निर्देशों की एक प्रति बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देशों को बैंक को प्रदत्त लाइसेन्स के निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1001 |