06 नवंबर 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल-
अवधि को बढ़ाया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की सामाप्ति से अगले छह माह के लिए निदेश जारी किये थे । इन निदेशों की अवधी को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-43/12.26.004/2018-19 के माध्यम से 9 नवंबर 2019 तक अगले छह माह के लिए बढाया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की अवधि बढ़ाई जाए । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05 नवंबर 2019 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-36/12.26.004/2019-20 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश दिए हैं कि दिनांक 02 नवंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 09 नवंबर 2019 तक बढाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 नवंबर 2019 से 09 मई 2020 तक आगे छह माह के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1119 |