पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा |
15 नवंबर 2019
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
प्रोटेक फाइनेंसियल्स प्राइवेट लिमिटेड |
डी-70, पंचशील एंक्लेव, नई दिल्ली- 110 017 |
14-01017 |
15 मई 2000 |
24 सितम्बर 2019 |
2. |
टीसन्स फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड |
20/22, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110 026 |
बी-14.02496 |
03 नवम्बर 2001 |
30 सितम्बर 2019 |
3. |
हिलमैन कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
(पहले जिसका नाम जेके कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड था) |
कमला टॉवर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208 001 |
बी.12.00.209 |
13 फ़रवरी 2007 |
04 अक्तूबर 2019 |
4. |
गेलॉर्ड इंपेक्स लिमिटेड |
मैक्स हाउस 1, डॉक्टर झुआ मार्ग ओखला, नई दिल्ली-110 020 |
बी-14.01741 |
29 नवम्बर 2000 |
14 अक्तूबर 2019 |
5. |
वीएजी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
डी-42, बेसमेंट साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110 049 |
बी-14.01928 |
01 सितम्बर 2000 |
17 अक्तूबर 2019 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1190 | |